
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबे समय से कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी नियमित ग्रेड पें पाने का हकदार है, क्योंकि नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक उसने सभी कार्यों का निर्वहन किया है।उसे नियमित ग्रेड पे के दावे के भुगतान से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने की अवधि तक सभी लाभों के साथ एरियर भुगतान का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने राजकिशोरी कुशवाहा की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।